पलपल संवाददाता, जबलपुर. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर के वार्षिक चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष डाण्सुनील बहल की याचिका पर यह आदेश सुनाया गया. उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने पक्ष रखा. इस अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर चैप्टर में 1390 पंजीकृत चिकित्सक हैं. इनके बीच वर्ष 2016 से निर्वाचित अध्यक्ष की परंपरा चली आ रही है. यह निर्वाचन कार्यकाल समाप्ति की तिथि के पूर्व ही कर लिया जाता है. पिछले दिनों डा सुनील बहल को निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था. लेकिन दूसरे गुट ने इस चुनाव मानने से इनकार कर दिया और नए चुनाव की घोषणा कर दी. इस चुनाव में चिकित्सकों के स्पष्ट रूप से दो गुट सामने आ गए. एक पैनल की तरफ से डाक्टर अमिता सक्सेना व दूसरी पैनल की ओर से डा रिचा शर्मा ने नामांकन दाखिल किया. रविवार को चुनाव होने थे लेकिन निर्वाचित अध्यक्ष डा सुनील बहल ने हाई कोर्ट की शरण ली और उन्हें स्टे मिल गया. डा. सुनील बहल के अनुसार यह पुरानी परंपरा है जिसमें निर्वाचित अध्यक्ष अपना कार्यकाल संभाल लेता है. लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए एक बार पुन: चुनाव कराने का प्रयास किया गया. जिस पर हाईकोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
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