नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा समयबद्ध बहाल करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा. आवेदकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़] जस्टिस जेबी पारदीवाल व जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ से आग्रह किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. वरिष्ठ वकील ने कहा कि राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए एक एमए ;विविध आवेदन है. यह नोट किया गया था पिछले साल के फैसले में कि इसे समयबद्ध किया जाना चाहिए.
सीजेआई ने कहा कि मैं इससे निपटूंगा. ताजा आवेदन जम्मू-कश्मीर में एक शिक्षाविद् जहूर अहमद भट व एक सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर किया गया था. 11 दिसंबर 2023 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखा था. 2019 में तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था और आदेश दिया था कि वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं. सितंबर 2024 तक. अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.
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