अभिमनोज
मध्यप्रदेश के रतलाम में साधु- पुष्पगिरि और जोगिंदर पर ताला तोड़कर एक संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगा था, जिस पर पुलिस ने दोनों साधुओं के खिलाफ केस दर्ज किया था.
खबरों की मानें तो.... इस मामले में हाईकोर्ट ने लगभग डेढ़ माह पहले दोनों को सशर्त जमानत दी थी कि- साधु संपत्ति की चाबी सौंप देंगे और जो दीवार उन्होंने वहां बनाई है, उसे अपने खर्च से हटवाएंगे.
इसके बाद इन शर्तों को हटाने के लिए दोनों साधु सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, जहां अदालत में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ को आदेश दिए गए कि जमानत या अग्रिम जमानत के मामलों में नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि- हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ शर्तें जोड़कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, ऐसी शर्तें नागरिकों के अधिकारों का हनन करने जैसी हैं!
सुप्रीम कोर्ट : सशर्त जमानत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है!
प्रेषित समय :21:44:03 PM / Mon, Oct 28th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर