सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एलएमवी लाइसेंस धारक चला सकेंगे हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एलएमवी लाइसेंस धारक चला सकेंगे हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन

प्रेषित समय :13:14:48 PM / Wed, Nov 6th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अब 7500 किलोग्राम तक के हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकता है. यह फैसला बीमा कंपनियों और ड्राइवरों दोनों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ इस पर फैसला सुनाया है.

बीमा कंपनियां लंबे समय से इस बात पर सवाल उठाती रही थीं कि क्या एलएमवी लाइसेंस धारक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए योग्य हैं. उनका तर्क था कि दोनों के लिए अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है. इस मुद्दे पर कई बार विवाद हुए और अदालतों में मुकदमे भी हुए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है कि एलएमवी लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम तक के हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं. इस फैसले से बीमा कंपनियों को अब ऐसे मामलों में क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकेंगी. सरकार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके इस फैसले को कानूनी रूप देगी.

इस फैसले के बाद अब ड्राइवरों को अलग से ट्रांसपोर्ट वाहन का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. बीमा कंपनियों को अब इस मुद्दे पर विवाद करने की जरूरत नहीं होगी. इस फैसले से यातायात नियमों में एकरूपता आएगी. यह फैसला उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाते हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-