पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर स्थित नर्मदा नदी के गौरीघाट को पालीथिन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है. इस आशय का एक आदेश भी नगर निगम द्वारा जल्दी जारी किए जाएगा. एक दिसम्बर से गौरीघाट में पालीथिन का उपयोग करने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्यवाही भी की जाएगी. इसके साथ ही सभी दुकानदारों को 30 नवम्बर तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम कमिश्रर प्रीति यादव ने इस आशय का निर्णय लिया है.
इस मौके पर महापौर जगत बहादुरसिंह अन्नू ने कहा कि नर्मदा के घाटों पर अब पत्ते के दोनों में आटे के दीपक में कपूर रखकर ही मां नर्मदा का पूजन-अर्चन किया जाएगा. आदेश की अवमानना करने वाले समस्त व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी. महापौर ने छठ महापर्व की तैयारियों की भी जानकारी ली. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पूजा के दौरान व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इस बात का विशेष ख्याल रखें.
महापौर जगत बहादुर के अनुसार मां नर्मदा के तटों को स्वच्छ रखने तथा शहर में वायु गुणवत्ता को उत्तम रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि मां नर्मदा के तट पर 1 दिसंबर से प्लास्टिक व पॉलीथिन से बनी सामग्री पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाएगी. इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं.
महापौर ने कहा कि थैला बैंक, आश्रय गृह, भंडार गृह के निर्माण के साथ-साथ दुकानों के रजिस्ट्रेशन की जांच कराकर सूची तैयार कराई जाएगी. पूर्ण रूप से मां नर्मदा के तट को पॉलीथिन उपयोग से मुक्त कराया जाएगा. इसके लिए सभी दुकानदारों को 30 नवम्बर की डेड लाइन से अवगत करा दिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-