एनजीटी में पटाखों से हुए प्रदूषण पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ है उल्लंघन, जिलों के कलेक्टर-एसपी पर पेनाल्टी लगाई जाए

एनजीटी में पटाखों से हुए प्रदूषण पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ है उल्लंघन, जिलों के कलेक्टर-एसपी पर पेनाल्टी लगाई जाए

प्रेषित समय :19:24:54 PM / Wed, Nov 6th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी मेें दीपावली के बाद कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर तीन गुना तक बढ़ गया था. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पटाखों से हुए प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में अवमानना याचिका दायर की है. याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का उल्लंघन हुआ है.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक डॉण् पीजी नाज पांडे ने याचिका में बताया कि दीपावली की रात फिर दूसरे दिन पटाखों से हुए प्रदूषण के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था. देर रात तक पटाखे फोड़े गए. फर्जी ग्रीन पटाखे, सुतली बम, लड़ी बम व जो पटाखे बैन हैं वो भी पूरे प्रदेश में फोड़े गए.

सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन सबसे ज्यादा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर व ग्वालियर में हुआ है. उन्होंने याचिका में मांग करते हुए कहा कि एनजीटी एक्ट की धारा 25 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्वयं कार्यवाही करें या अपने आदेश जिला कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजे. धारा 28 के तहत जिम्मेदारी अधिकारियों जिलों के कलेक्टरों और पुलिस एसपी पर सख्त कार्यवाही कर पेनाल्टी लगाई जाए.

याचिका में यह भी बताया गया कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व उज्जैन में पिछले 3 साल से पटाखों से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. पूर्व में दायर याचिका में एनजीटी ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के कलेक्टरों को कार्यवाही करने के लिए कहा था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया. 

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