जबलपुर. इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी का रास्ता साफ हो गया है. बहुचर्चित इंटर रिलीजन मैरिज आवेदन के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत प्रेमी जोड़े को शादी का अधिकार है, लिहाजा दोनों शादी कर सकते हैं.
कोर्ट ने जबलपुर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए है कि दोनों को एक महीने तक सुरक्षा दी जाए. इसके साथ हाईकोर्ट ने ये शादी रुकवाने की, युवती के पिता की मांग खारिज कर दी है.
दरअसल, कुछ दिनों पहले इंदौर की हिंदू युवती और सिहोरा के हसनैन अंसारी ने विवाह करने के लिए जबलपुर अपर कलेक्टर की कोर्ट में आवेदन दिया था. जिसको लेकर हिंदू संगठन सहित लड़की के माता-पिता ने जमकर हंगामा भी किया था. शादी के विरोध में सिहोरा तहसील को बंद भी किया गया था. शादी 12 नवंबर 2024 को होने वाली थी, हिंदू संगठन इस शादी के खिलाफ था.
5 साल से दोनों लिवइन रिलेशन में थे
कोर्ट ने पाया कि हिंदू युवती और मुस्लिम युवक बीते 5 सालों से आपसी रज़ामंदी से लिव इन रिलेशनशिप में हैं. लिहाजा वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं. इतना ही नहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि वो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने दोनों की शादी निर्विघ्न करवाने में हर संभव मदद मुहैया करवाए.
हिंदू संगठनों ने किए थे प्रदर्शन
हिंदूवादी संगठनों ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए थे और जबलपुर के सिहोरा में एक दिन का बंद भी करवाया था. बहरहाल हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में दोनों की शादी को वैध ठहराकर पूरे विवाद का पटाक्षेप कर दिया हैं.
तेलंगाना विधायक ने कहा था- फ्रिज में मिलेगी कटी लाश
बता दें इस इंटर रिलीजन प्रेमी जोड़े ने जबलपुर में मैरिज रजिस्ट्रार की कोर्ट में अपनी शादी का आवेदन दिया था लेकिन ये आवेदन सोशल मीडिया में वायरल हो गया था. हैदराबाद से भाजपा के विधायक टी राजा ने जब शादी के आवेदन की कॉपी ट्वीट कर ये शादी रुकवाने की ज़रुरत बताई थी तो पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया था. हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा ने वीडियो जारी कर जबलपुर के हिंदू संगठनों से अपील करते हुए कहा- 'इस शादी को हर हाल में रोका जाए. नहीं तो युवती फ्रिज में कटी मिलेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-