अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी जिला बार एसोसिएशनों को निर्देश दिया है कि- वह हड़ताल पर जाने या काम से अनुपस्थित रहने का कोई प्रस्ताव पास न करें, यही नहीं, इस निर्देश पर अमल सुनिश्चित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन जजों की कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है, जो हड़ताल करने वाले बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच का कहना है कि- ऐसे मामलों में उदार, नर्म रवैया अस्वीकार्य है, अदालत के कार्यदिवस में कोई ज़िला बार एसोसिएशन हड़ताल पर जाने की कहता है, तो हाईकोर्ट मामले पर स्वतः संज्ञान ले और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पद से हटाने और अन्य कानून सम्मत कार्रवाई पर विचार करे.
उल्लेखनीय है कि.... फैज़ाबाद बार एसोसिएशन की लगातार हड़ताल को देखते हुए हाईकोर्ट ने उसे हटा कर पांच सदस्यीय एल्डर्स कमेटी को काम सौंप दिया था, इसे लेकर बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां सुनवाई के दौरान यह बताया गया था कि- नवंबर, 23 से अप्रैल, 24 के कुल 134 कार्यदिवस में से 66 दिन फैज़ाबाद कोर्ट के एडवोकेट्स कोर्ट कार्य से अलग रहे थे.
खबरें यह भी हैं कि.... इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस कांत का कहना था कि- यह बेहद गंभीर मामला है, कई लोग गांवों से, दूरदराज से सुनवाई के लिए अदालत में आते हैं, लेकिन ऐसी हड़तालें न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं!
सुप्रीम कोर्ट: जिला बार एसोसिएशन हड़ताल पर जाने या काम से अनुपस्थित रहने का कोई प्रस्ताव पास न करें!
प्रेषित समय :19:39:44 PM / Sun, Dec 22nd, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर