पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के इंदौर की हिन्दू युवती व जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी का रास्ता हाईकोर्ट ने तो साफ कर दिया है. लेकिन हिन्दू संगठग अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है.
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत प्रेमी जोड़े को शादी का अधिकार है. इसलिए दोनों शादी कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दोनों को एक महीने तक सुरक्षा दी जाए. हाईकोर्ट के इस आदेश पर अब हैदराबाद के गोशामहल सीट से भाजपा विधायक टी-राजा ने युवती से कहा कि अभी भी समय है, अपना फैसला बदल लो, तुम्हारे भले के लिए हमारी यह सलाह है.
अच्छे से यह जान लो कि आज भारत में क्या हो रहा है. बेटी अपना निर्णय बदल लो. स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हाईकोर्ट ने शादी के लिए ऑर्डर दिया है. इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती. युवती के पिता शुरू से आखिर तक एक ही बात कहते रहे कि मेरी बेटी को लव जिहाद के नाम पर शिकार नहीं होने देना है.
बेटी को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनने देना है. इसके लिए उन्होंने समाज में, हाईकोर्ट में बहुत लड़ाई लड़ी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं. हाईकोर्ट की लड़ाई आपने बहुत ही बहादुरी से लड़ी है. अब उनसे व तमाम देश के हिंदूवादी संगठन से निवेदन है कि युवती के पिताजी की मदद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें, क्योंकि अभी हमारे पास देश की सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खुला है. वहीं इस मामले में विधायक टी राजा ने हिन्दूवादी संगठन व प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले में दखल दे.
विधायक टी राजा ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में आपको ध्यान देना होगा नहीं तो प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में, हर विधानसभा में हमारी हिंदू बहन-बेटियों को लव जिहाद के नाम पर शिकार किया जाएगा. वो फिर हाईकोर्ट जाएंगी फिर सुरक्षा मांगेंगी. जिसके चलते यह एक प्रथा बन जाएगी. प्रदेश की फिजा खराब होगी. हिंदूवादी संगठनों से निवेदन है कि एक बेटी को बचाने में अगर कामयाब हो गए तो आने वाले समय में कोई भी बेटी इस तरह का कदम नहीं उठाएगी.
कोर्ट ने सुरक्षा देने के निर्देश दिए-
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि हिंदू युवती और मुस्लिम युवक बीते 5 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में है. लिहाजा वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि वो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने दोनों की शादी निर्विघ्न करवाने में हर संभव मदद करवाए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-