अभिमनोज
क्या सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर सकते हैं?
यह सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार से है, यही नहीं.... अदालत ने इस मामले में 48 घंटे में जवाब भी मांगा है.
खबरों की मानें तो.... अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त सरकारी डॉक्टरों की निजी नर्सिंग होम, दवा की दुकानों में बैठकर इलाज करने की जांच करने का भी निर्देश दिया है.
खबरें हैं कि.... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि- क्या सरकारी मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष/प्रोफेसर निजी नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं?
यही नहीं, अदालत ने सरकारी वकील से प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ से इस संबंध में 48 घंटे में जानकारी प्राप्त कर अगली तारीख 8 जनवरी 2025 को सरकार का पक्ष रखने का आदेश भी दिया है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गुर्दा रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डा. अरविंद गुप्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने दिया है.
इस मामले में अदालत का सवाल यही था कि- क्या सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर सकता है या नहीं? अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और सरकारी डॉक्टर द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने की जांच करने का आदेश दिया है!
इलाहाबाद हाईकोर्ट: क्या सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर सकते हैं?
प्रेषित समय :20:08:25 PM / Sun, Jan 5th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर