पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी की आईएएस स्मिता की दोनों बेटियों के पासपोर्ट को एक सप्ताह के अंदर बनाए जाने के निर्देश जबलपुर हाईकोर्ट ने दिए है. दोनों बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर होने जा रहा है, ऐसे में उन्होने भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन देते हुए पासपोर्ट को पुन रिन्यू करने कहा था. उन्होने यह भी कहा कि विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है.
फिल्म व टीवी कलाकार नीतीश भारद्वाज की आपत्ति के बाद पासपोर्ट अधिकारी ने नवीनीकरण करने से इंकार कर दिया था. पासपोर्ट अधिकारी का कहना था कि पिता की आपत्तियों के कारण पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है. इसके बाद दोनों बेटियों ने हाईकोर्ट में पिता की आपत्ति को चुनौती दी और बताया कि उनका पासपोर्ट का नवीनीकरण होना जरूरी है. अभिनेता नीतीश भारद्वाज आपत्ति पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिए कि दोनों जुड़वा बहनों का पासपोर्ट नवीनीकरण किया जाए. हाईकोर्ट में याचिका दोनों बहनों की ओर से उनकी मां आईएएस स्मिता भारद्वाज ने याचिका दायर की थी. याचिका में बताया कि दोनों बच्चियों को एक बुक लॉन्च में इंग्लैंड जाना है.
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका सम्मान होना है. लेकिन 16 जनवरी को पासपोर्ट की तारीख खत्म हो रही है. जिसके लिए नवीनीकरण कराना था. पासपोर्ट अधिकारी ने पिता की आपत्ति के कारण रिन्यू नहीं किया है. सुनवाई में नीतीश भारद्वाज ने बेटियों के दस्तावेजों पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए. बताया कि ये दस्तावेज सही नहीं है. इसलिए पासपोर्ट के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए. इस पर जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि अगर किसी दस्तावेज को गलत बताया जा रहा है तो उस पर संबंधित कोर्ट में आपत्ति दायर की जा सकती है. जो कि मुंबई कोर्ट में चल रहा है. लेकिन पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं होती है.
भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण अधिकारी एक सप्ताह के भीतर दोनों बहनों का पासपोर्ट बनाए. हाई कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक है. पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दोनों माता-पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों को स्वीकार किया और प्रस्तुत दस्तावेज की जांच से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने पैरवी की. पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता देवेश भोजने उपस्थित हुए थे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-