सुप्रीम कोर्ट का जबरन विवाह पर बड़ा फैसला- पत्नी को नहीं माना गुजारे भत्ते का हकदार!

सुप्रीम कोर्ट का जबरन विवाह पर बड़ा फैसला- पत्नी को नहीं माना गुजारे भत्ते का हकदार!

प्रेषित समय :19:18:29 PM / Sat, Jan 18th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने जबरन विवाह के एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को सशर्त जमानत में पत्नी को 4000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के निर्देश को रद्द कर दिया है.
खबरों की मानें तो.... अदालत का कहना है कि- कोर्ट सीआरपीसी की धारा 438 के तहत शक्ति का इस्तेमाल कर ऐसी अप्रासंगिक शर्त नहीं लगा सकती है.
उधर, अपीलकर्ता का आरोप था कि- उसका अपहरण कर विवाह करवा दिया गया था.
उल्लेखनीय है कि.... जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज कर दिया है और कहा है कि- जमानत के लिए ऐसी अप्रासंगिक शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं.
हाईकोर्ट ने इस मामले में व्यक्ति की जमानत शर्त में पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी.
अदालत का कहना है कि- जमानत के लिए आवेदन दायर करने वाले पर ऐसी शर्तें लगाई जानी चाहिए, जिससे यह तय हो कि अपीलकर्ता न्याय से न भागे और केस का सामना करे.
खबरों पर भरोसा करें तो.... अपीलकर्ता का आरोप है कि उसका अपहरण कर विवाह करवा दिया गया था, उसका विवाह निरस्त किया जाए!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-