पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर शासन द्वारा नए नियम जारी किए गए है. नए नियमों के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने एक दिवसीय हड़ताल की. प्रदर्शन कर रहे स्कूल संचालकों ने टाउन हॉल में धरना देकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए दो दिन में कार्यवाही की मांग की.
निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार नए नियमों में रजिस्टर्ड किरायानामा की अनिवार्यता सबसे बड़ी चुनौती है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर नजूल एवं शासकीय भूमि पर यह प्रावधान लागू करना असंभव है. एसोसिएशन की मांग है कि पुराने नियम के तहत नोटरीकृत किरायानामा को मान्य किया जाए.
स्कूल संचालकों का कहना है कि मान्यता के लिए निर्धारित एफडी व नवीनीकरण शुल्क छोटे विद्यालयों के लिए वहन करना मुश्किल है. साथ ही बीएड व डीएड/डीएलएड शिक्षकों की भर्ती नियमों में भी संशोधन की मांग की गई है.
जिससे शिक्षकों को बेरोजगारी से बचाया जा सके. एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार नए नियम लागू होने से प्रदेश के 40000 निजी स्कूल बंद होने का खतरा है( जिससे लाखों शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं. साढ़े दस लाख से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होगी. संचालकों ने निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए नियमों में उचित संशोधन की मांग की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-




