पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़ा से संबंधित मुद्दे पर बार-बार याचिका दायर करने पर केएल शर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीहोर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि अदालतें पहले से ही मुकदमों के बोझ से दबी हैं. इसलिए ऐसी सारहीन याचिकाओं को नहीं सुना जा सकता.
जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस एके पालीवाल की खंडपीठ ने याचिका निरस्त करते हुए 30 दिन में राशि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए. जांच में कमियां पाए जाने के कारण कॉलेज को मान्यता नहीं मिली थी. इस मामले में कॉलेज ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
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