MP: कृषि विभाग के अधिकारियों ने की किसानों से धोखाधड़ी, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया प्रकरण

कृषि विभाग के अधिकारियों ने की किसानों से धोखाधड़ी

प्रेषित समय :19:47:11 PM / Tue, Feb 11th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, रीवा. एमपी के अनूपपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को वर्मी कम्पोस्ट खाद सहित अन्य सामान वितरित न कर करोड़ों रुपए हड़प लिए. इस मामले की शिकायत मिलने पर जांच करते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) रीवा ने अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है.

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया  उप संचालक कृषि विभाग अनूपपुर द्वारा आत्मा परियोजना के अंर्तगत अनूपपुर जिले के जैतहरी, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ विकासखंडों में निवासरत किसानो को वर्मी कम्पोस्ट खाद, मल्टी टूल, फ्रे म,  सिकल (उन्नत हंसिया), वर्मी बेड, बायो इनोक्यूलेंट वितरित किया जाना था. किसान को वितरण किये जाने वाली उपरोक्त सामग्री किसानों को वितरित न की जाकर भ्रष्टाचार करने एवं शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायत की जांच करने पर एनडी गुप्ता, उप संचालक कृषि परियोजना संचालक (आत्मा) एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा कुल राशि रुपये 2,29,09,972 रुपए का गबन एवंय भ्रष्टाचार किया जाना पाया गया.

इस पर ईओडब्ल्यू रीवा एफआईआर दर्ज की गई है. इसके अतिरिक्त एनडी गुप्ता द्वारा शील बायोटेक कंपनी लिमिटेड दिल्ली को प्रोसेस डाक्यूमेंट क्लस्टर, आनलाइन रजिस्ट्रेशन साइल सेम्पल कलेक्शन एडं टेस्टिंग रेसेड्यूस एनालिसिस सेम्पल निर्धारित समयावधि 02/03 वर्षो हेतु प्रावधानित राशि  79,89,150 रुपये के विरुद्ध 83,54,300 रुपए नियमानुसार 02 वर्ष में किए जाने वाले भुगतान के स्थान पर 01 ही वर्ष में भुगतान कर दिया गया.

शिकायत समयापन  पश्चात (1)  एनडी गुप्ताए उप संचालक कृषि परियोजना संचालक (आत्मा) एवं कृषि विभाग जिला अनूपपुर एवं निरीक्षण व भौतिक सत्यापन हेतु गठित निरीक्षण समिति के सदस्य श्रीमती निशा सिन्हा, परियोजना संचालक आत्मा जिला अनूपपुर, वर्षा त्रिपाठी सहायक संचालक कृषि जिला अनूपपुर, एसके शर्मा जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश, कृषि उद्योग विकास निगम जिला अनूपपुर, तत्काली वरिष्ठ कृषि विकाय अधिकारी, अनूपपुर/कोतमा/जैतहरी/पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर, प्रोपराइटर सील बायोटेक लिमिटेड दिल्ली, एवं अन्य संबंधित के खिलाफ थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में धारा 120 बी, 409, 420, 467, 468, 471, भादवि, धारा 13 (1),  13(2) भनिव 1988 (संशोधन अधिनयम 2018) के अंर्तगत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-