मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाई है. पूर्व सेबी प्रमुख बुच और पांच अन्य ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बंबई उच्च न्यायालय ने आज बाजार नियामक सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर चार मार्च तक कोई कार्रवाई न करने का भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को निर्देश दिया. मुंबई स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने शनिवार को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के मामलों में बुच समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. इस फैसले को याचिकाकर्ताओं ने अवैध और मनमाना करार देते हुए रद्द करने की मांग की.
न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई तय की और तब तक एसीबी अदालत के आदेश पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया.
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