पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने एक अवमानना यााचिका के मामले में सुनवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय की (DPI) की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने 23 मार्च को IAS शिल्पा गुप्ता को हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को एक आदेश पारित करते हुए आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद अनुसार 4 सप्ताह में ट्राइबल से डीपीआई में पोस्टिंग देने के आदेश दिए थे. लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर हाईकोर्ट का नोटिस तामील होने के बावजूद भी हाजिर नहीं हुई जिस पर कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की है.
हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता हरिओम यादव सहित 50 से अधिक शिक्षकों की ट्राइबल वेलफेयर स्कूल में की गईं पदस्थापना को अवैधानिक मानते हुए उनकी पहली पसंद के अनुसार डीपीआई के स्कूल में चार सप्ताह के भीतर पदस्थापना हेतु कमिश्नर को निर्देशित किया गया था. हाईकोर्ट के आदेश को चार माह बीत जाने के बाद भी क्च्प् कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेश कर पालन नहीं किया. याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ने बताया कि आईएएस शिल्पा गुप्ता ने अभ्यर्थियों को दुत्कार कर डीपीआई ऑफिस से भगा दिया. इसके बाद शिक्षकों की और से हाईकोर्ट में शिल्पा गुप्ता के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दायर की गई.
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