सुप्रीम कोर्ट: रोड एक्सीडेंट में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर सदस्य को मिलेगा!

सुप्रीम कोर्ट: रोड एक्सीडेंट में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर सदस्य को मिलेगा!

प्रेषित समय :19:23:25 PM / Thu, Mar 13th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- रोड एक्सीडेंट में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर सदस्य को मिलेगा.
खबर है कि.... ग्वालियर में वर्ष 2016 में युवक डीएस तोमर ऑटो में जा रहा था, चालक तेज रफ्तार से ऑटो चला रहा था, लिहाजा लापरवाही के कारण ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डीएस तोमर की मौके पर ही मौत हो गई.
खबरों की मानें तो.... एमएसीटी ने इस मामले में मृतक के परिजनों को 9,77,200 मुआवजे भुगतान का आदेश दिया, लेकिन मृतक के पिता और बहन को दावेदार नहीं माना.
इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि- रोड एक्सीडेंट में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर सदस्य को मिलेगा, इस मामले में संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है, जो लोग आर्थिक तौर पर मृतक पर निर्भर थे, उन्हें दावेदारों की कैटेगरी से बाहर नहीं किया जा सकता है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... एमएसीटी ने माना कि मृतक के पिता उनकी आय पर निर्भर नहीं थे, यही नहीं, क्योंकि पिता जीवित थे, इसलिए छोटी बहन को भी आश्रित नहीं माना जा सकता.
एमएसीटी के फैसले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने इस फैसले को रद्द करते हुए माना कि- निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं को मृतक का आश्रित मानने से इनकार करके गलती की थी, मुआवजा केवल पति-पत्नी, माता-पिता या बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों तक विस्तारित होता है, जो मरनेवाले के कारण प्रभावित हुए हैं, इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा राशि 17 लाख 52 हजार 500 तय कर दी!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-