एमपी शिक्षक भर्ती विवाद, अब सुनवाई 4 मई को, 13 प्रतिशत पद होल्ड रखने पर हाईकोर्ट ने किया तलब

एमपी शिक्षक भर्ती विवाद, अब सुनवाई 4 मई को

प्रेषित समय :17:06:29 PM / Thu, Mar 20th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में होल्ड किए गए अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने 87.13 प्रतिशत फार्मूले को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया. कोर्ट ने पूछा कि 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों की भर्ती होल्ड क्यों रखी गई, जबकि इस संबंध में हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं था.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2019 से हुई सभी शिक्षक भर्तियों की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया. सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि द्वितीय काउंसलिंग में ओबीसी वर्ग के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए. न ही इसका कोई लिखित कारण दिया गया. महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिवम गौतम की याचिका में 4 मई 2022 को पारित अंतरिम आदेश के चलते ओबीसी वर्ग की नियुक्ति रुकी हुई है.

इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह याचिका हाईकोर्ट से निपटाई जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई. जहां कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ. बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 24 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि जब दोनों राज्यों का मामला समान है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मध्यप्रदेश में लागू क्यों न किया जाए.

महाधिवक्ता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा. अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सेवा की सभी भर्तियों में चाहे प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो. ओबीसी के 13 प्रतिशत पद रिक्त रखे जाएं. ये पद याचिकाओं के निर्णय के बाद भरे जाएंगे. सरकार को 2019 से अब तक की सभी भर्तियों का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया गया. अब मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-