एमपी : फर्जी दस्तावेज पर हितग्राही को दिलाया पीएम आवास योजना का लाभ, जबलपुर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया प्रकरण

एमपी : फर्जी दस्तावेज पर हितग्राही को दिलाया पीएम आवास योजना का लाभ, जबलपुर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया प्रकरण

प्रेषित समय :19:34:43 PM / Mon, Mar 17th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर


पलपल संवाददाता, जबलपुर/छिंदवाड़ा। एमपी के नगर परिषद जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा में अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अनिता पवार को दिला दिया। जबकि अनिता पवार के पास पूर्व से ही एक पक्का मकान था। इस मामले की शिकायत मिलने पर जबलपुर  आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। 

 ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत समय-समय पर हितग्राही के प्लॉट के फोटो सहित जीओ टेगिंग करना होता है। साथ ही मकान बनाने की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसके उपरंात हितग्राही को 03 किस्तों में सहायता राशि प्रदान की जाती है। नगर परिषद जुनादेव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र सालवार, श्रीमति शुभलता आर्य, सुरेंद्र उईके, डीपी खाण्डेलकर, उपयंत्री विनय कुमार शुक्ला, जीएस चंदेल, लेखापाल मुकेश चौरसिया, दामोदर सोनी, राजस्व निरीक्षक राधेश्याम मर्राफा फील्ड इंजीनियर मृदुल गौतम द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर, अपने पद का दुरुपयोग कर अनिता पत्नि घनश्याम पवार वार्ड नं 03 जुनारदेव को कूटरचित कार्यवाही कर प्रधानमंत्री आवास योजना का अवैध लाभ दिलाकर शासन को क्षति कारित की गई। जांच उपरांत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर द्वारा अपराध क्रमांक 53/25 धारा 420,467,468,471,120-बी भादवि एवं धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधित अधिनियम) 2018 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जांचकर्ता श्रीमति कीर्ति शुक्ला, निरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-