MP : रिश्वत के आरोपी TI की अग्रिम जमानत मंजूर, हाईकोर्ट ने कहा  फरार ASI का मेमोरंडम जमानत खारिज करने का आधार नहीं

MP : रिश्वत के आरोपी TI की अग्रिम जमानत मंजूर, हाईकोर्ट ने कहा  फरार ASI का मेमोरंडम जमानत खारिज करने का आधार नहीं

प्रेषित समय :19:39:31 PM / Mon, Mar 24th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर। MP की राजधानी भोपाल में 5 मार्च को ऐशबाग TI जितेन्द्र गढ़वाल सहित पुलिस कर्मियों पर 3 आरोपियों को बचाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। हालांकि कार्रवाई के दौरान सभी लोग फरार हो गए थे। जिस थाने मे जितेंद्र गढ़वाल पदस्थ थे उसी थाने मे उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। डिस्ट्रिक कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद TI की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट जस्टिस मनिंदर एस भट्टी ने आज TI को अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि मामले के अन्य आरोपी अभी फरार हैं। 

ऐशबाग TI जितेन्द्र गढ़वाल को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की रकम ASI पवन रघुवंशी के पास से बरामद की गई थी। उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पवन के मेमोरेंडम के आधार पर TI के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इसलिए कोर्ट आरोपी की अग्रिम जमानत को स्वीकार करती है। रिश्वतकांड का मुख्य आरोपी ASI पवन रघुवंशी, पार्षद अंशुल जैन, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र व फर्जी कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड अफजल खान का साला मोइन खान अभी भी फरार चल रहे हैं। मास्टरमाइंड अफजल खान जेल में है। आरोपी TI की ओर से पेश अग्रिम जमानत आवेदन पर वकील पांखुड़ी विश्वकर्मा ने कोर्ट को बताया कि जितेंद्र गढ़वाल को झूठा फंसाया गया है। ASI पवन रघुवंशी को रिश्वत के 4 लाख 95 हजार रुपए लेते पकड़ा गया था। जिस पर उसने कहा था कि TI जीतेंद्र गढ़वाल ने उनसे रिश्वत की राशि लेने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि TI ने एएसआई पवन रघुवंशी की कार्यप्रणाली को लेकर डीसीपी भोपाल को शिकायत पत्र सौंपा था। जिसमें बताया गया था कि वह अपनी डयूटी निष्ठापूर्वक नहीं करता है और पैसे लेन-देन में लिप्त है। एडवोकेट पांखुड़ी विश्वकर्मा ने कोर्ट को बताया कि ASI पवन रघुवंशी के खिलाफ थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल द्बारा समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी। उसी का बदला लेने के लिए उनका नाम लिया गया है।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-