लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास, अमित शाह बोले, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे

लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास

प्रेषित समय :19:18:50 PM / Thu, Mar 27th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. लोकसभा में आज इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स बिल 2025 पास हो गया. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी. यदि भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ बड़ी ही सख्ती के साथ पेश आया जाएगा. ये देश कोई धर्मशाला नहीं है.

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने आगे कहा कि यदि कोई योगदान देने के लिए आता है तो उसका स्वागत है. इस नीति में उदारता के साथ कठोरता की भी जरूरत है. भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का अपडेट रखा जाएगा. वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं. इसकी जानकारी अपडेट की जाएगी. यह बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था. इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी. 2005 में पांच देशों को पर्यटन वीजा ऑनलाइन देने की सुविधा शुरू की गई थी. 2010 तक सात और 2014 तक 10 देशों तक ये सेवा शुरू की गई. इसको 169 देशों तक बढ़ाने का काम हमने किया है. गृह मंत्री ने कहा कि अब तक एजेंसियां विदेशियों को ब्लैक लिस्ट करती थीं. इसका कोई औचित्य नहीं था. इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 कानून 36 धाराओं में है.

इसमें पूरे प्रोसेस को कानूनी रूप दिया गया है. सारे एक्शन इसी हिसाब से होंगे. कोई विदेशी एयरपोर्ट या बंदरगाह की जगह कहीं से आएगा तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा. श्री शाह ने कहा कि हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान हैं. सेना के अड्डे हैं, उनको दुनियाभर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते थे. पहले भी घुसपैठियों को रोका जाता था, लेकिन तब इसका नियम नहीं था. हममें हिम्मत है नियम बनाकर रोकने की. पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया गया है. गृहमंत्री श्री शाह ने यह भी कहा कि विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए हमने 73 प्रतिशत अप्रवासन चौकियां बढ़ाई हैं. 2024 में आठ करोड़ 12 लाख आवाजाही हुई है. फास्टैग अप्रवासन यात्री कार्यक्रम हमने आठ एयरपोर्ट पर लागू किया है. जिसमें यात्रियों की जांच में 30 सेकंड समय लगेगा. एक-एक श्रेणी के वीजा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने विदेशियों के आने को सुविधाजनक बनाया है. हम रोकना उनको ही चाहते हैं जिनके विचार ठीक नहीं है.

शाह ने बिल पर चर्चा का जबाव दिया-

-पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट-वीजा की आवश्यकता को पुख्ता करेगा, विदेशियों के पंजीकरण को और पुख्ता करेगा.
-इस कानून में डेटा मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन की जटिलता को समाप्त किया गया है.
-ये हमारी प्रणाली को आसान करेगा, विश्वसनीय भी बनेगा. तीन साल के गहन विचार के बाद इसे डिजाइन किया गया है.
-अप्रवासियों के लिए अभी 4 अधिनियमों में कई व्यवस्थाएं छिटपुट है. अब ये एक विधेयक 4 अधिनियमों को निरस्त करके एक कानून का रूप देने का काम करेगा.
-सुरक्षा की दृष्टि से ड्रग्स कार्टल, घुसपैठियों की कार्टल, हवाला व्यापारियों को समाप्त करने की व्यवस्था हम इस विधेयक में कर रहे हैं.
-अप्रवास अधिनियम 2002 को भी थोड़ा परिवर्तन करके इसमें समाहित किया गया है.
-अप्रवासियों से जुड़े कानून 1920, 1930 व 1946 ब्रिटेन की संसद में बने थे. भारत का कानून अब भारत की नई संसद में बन रहा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-