नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर कथित तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने आज को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष पेश अपनी अनुपालन रिपोर्ट में यह बात कही. यह मामला उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि बड़े-बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से राजनीतिक संदेशों को बढ़ावा देने के लिए जनता के पैसे को अनुचित तरीके से खर्च किया गया था. एक ऐसा मामला जिसने अब न्यायिक जांच को आकर्षित किया है.
न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. जिसमें संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी है. केजरीवाल के अलावा अदालत ने पूर्व विधायक गुलाब सिंह व द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ बड़े आकार के बैनर लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. 2019 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह (आप) व तत्कालीन द्वारका, वार्ड पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कियाष्. साक्ष्य का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि बैनर बोर्ड या होर्डिंग लगाना अधिनियम की धारा-3 के तहत संपत्ति को विरूपित करने के समान है. उसने कहा (पूर्ववर्ती) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा.156 (3) संज्ञेय अपराध में पुलिस जांच का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्तिद्ध के तहत दायर आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है.