पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के दमोह स्थित मिशन अस्पताल में हुए घटनाक्रम के बाद जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. यहां पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) संजय मिश्रा ने सभी निजी अस्पताल के डाक्टरों की योग्यता की जानकारी देने के निर्देश दिए है. यह जानकारी 15 दिन में 100 रुपए के स्टाम्प पर देना होगी.
सीएमएचओ श्री मिश्रा ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों के डाक्टरों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, इसके अलावा चिकित्सकों की डिग्री व योग्यता संबंधी अन्य दस्तावेज सीएमएचओ को भेजने होंगे. राज्य स्तर ने भी ऐसे आदेश शासन ने जारी किए हैं. सीएमएचओ डॉ मिश्रा ने बताया कि बिना वैध डिग्री व रजिस्ट्रेशन के मध्य प्रदेश के बाहर के डॉक्टर को जबलपुर के किसी भी निजी अस्पतालों में इलाज करने की अनुमति नहीं मिलेगी. यहां तक कि बाहर का कोई डाक्टर जबलपुर में क्लीनिक भी नहीं खोल सकता है.
जो निर्देश जारी किए गए है उनका उल्लघंन करने पर अस्पतालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. सीएमएचओ श्री मिश्रा का कहना है कि जिले के सभी निजी अस्पतालों को नोटिस भेजकर उनके पास कार्यरत सभी चिकित्सकए विशेषज्ञ की डिग्री-डिप्लोमा का वेरिफिकेशन कराने को कहा है. यह भी कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनके रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कराकर जानकारी कार्यालय में दें. जिससे कम से कम दमोह जैसी कोई घटना जबलपुर में घटित न हो. डाक्टर श्री मिश्रा का यह भी कहना है कि सभी निजी अस्पताल संचालकों को दो सप्ताह का समय दिया है. उन्हें इस अवधि में वेरिफिकेशन कराकर सूचित करना होगा. उन्हें स्पष्ट बताना होगा कि उनके अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर क्वालिफाई हैं. उनका अध्ययन व डिग्री सही है. सूत्र बताते हैं कि दमोह का फर्जी डॉक्टर जबलपुर के कुछ अस्पतालों के संपर्क में था, हालांकि इसकी अभी जांच एजेंसी जांच कर रही हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-