नई दिल्ली. हैदराबाद में 400 एकड़ भूमि से पेड़ों को काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर करते हुए सख्त आदेश जारी किए है. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यहां पर पूर्व की स्थिति को बहाल करना होगा. यह इलाका जंगल जैसा है और इसे हैदराबाद का फेफड़ा कहा जाता है.
उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सरकार से कहा कि आपको 100 एकड़ जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए योजना बनानी होगी. बेंच ने पेड़ों की कटाई में तेलंगाना सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया है हम उससे चिंतित हैं. बेंच ने कहा कि वीडियो में पशुओं को आश्रय की तलाश में भागते हुए देखकर स्तब्ध हैं. न्यायालय ने तेलंगाना से कहा, आप देखिए कि जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जाएगी. कोर्ट ने तेलंगाना के वन्यजीव वार्डन को वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया. बेंच ने कहा कि यह चिंताजनक है कि इस तरह पेड़ों को काटा जा रहा है और पशु-पक्षी अपने आश्रय के लिए भाग रहे हैं.
मामले की अगली सुनवाई 15 मई को तय करते हुए पीठ ने मौखिक रूप से कहा, इस बीच वहां एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा. बता दें कि पिछले दिनों यहां औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की गई थी, जिसके विरोध में लोग उतर आए थे. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था, जिसमें जंगल के कटने से पशु और पक्षी भाग रहे थे. यह मार्मिक वीडियो देखकर हर कोई परेशान था और मांग की जा रही थी कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए.




