अभिमनोज
डॉ. रवींद्र कुमार जेना वर्ष 2013-17 तक एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटक में हेमेटोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख थे.
खबरों पर भरोसा करें तो.... राज्य सतर्कता विभाग की ओर से सतर्कता सेल डीएसपी एसके सामल ने 12 दिसंबर 2017 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
इसमें आरोप था कि डॉ. जेना ने विभिन्न दवा कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया, यही नहीं, उन पर ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था.
ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड ओडिशा सरकार द्वारा गरीब मरीजों को कैंसर, हृदय रोगों जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया था.
खबरों की मानें तो.... आरोप यह था कि- डॉ. जेना ने मरीजों को सस्ती दवा के बजाय महंगी कीमोथेरेपी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया.
इस मामले में डॉ. जेना ने वर्ष 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी.
इस मामले में खबरें हैं कि.... उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि- यदि कोई डॉक्टर किसी खास दवा कंपनी की दवा लिखता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता, यह नियम कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए है, लेकिन यह नियम तब लागू नहीं होगा जब दवा खतरनाक, घटिया अथवा सरकार की ओर से प्रतिबंधित हो.
खबरों की मानें तो.... जस्टिस आदित्य कुमार मोहपात्रा की बेंच का कहना है कि- यदि दवा कंपनी को फायदा होता है, तो इसे सरकार को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना नहीं माना जा सकता.
इसके बाद अदालत ने डॉ. रवींद्र कुमार जेना के खिलाफ विशेष जज (विजिलेंस), कटक के समक्ष चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया.
इस मामले में जस्टिस मोहपात्रा का यह भी कहना है कि- यदि इस तरह की कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाता है, तो कोई भी डॉक्टर डर के बिना मरीजों का इलाज नहीं करेगा, वह उपलब्ध सबसे अच्छे तरीके के अनुरूप इलाज नहीं कर पाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि- इस मामले में, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं करती है कि- यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यवाही को रद्द करने के लिए निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है, लिहाजा आपराधिक मुकदमे को जारी रखने की स्वीकृति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा!
उड़ीसा हाईकोर्ट: यदि कोई डॉक्टर किसी खास दवा कंपनी की दवा लिखता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है!
प्रेषित समय :19:58:30 PM / Mon, Apr 28th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर




