अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है.
खबरों की मानें तो.... जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि- जज आतंकी मामलों की जांच के एक्सपर्ट नहीं होते हैं.
अदालत का कहना है कि- यह संवेदनशील समय है, पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, क्या याचिकाकर्ता सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल गिराना चाहते हैं? ऐसी याचिकाएं अदालत में मत लाइए.
अदालत का याचिकाकर्ता से साफ कहना है कि- ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, देश के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है, आप रिटायर्ड जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं, जज आतंकी मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं.
अदालत ने याचिकाकर्ता को इस तरह के मुद्दों को न्यायिक दायरे में नहीं लाने का निर्देश भी दिया.
उल्लेखनीय है कि.... याचिकाकर्ता ने 26 लोगों की मौत वाली पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया!
सुप्रीम कोर्ट: जज आतंकी मामलों की जांच के एक्सपर्ट नहीं होते, याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, कहा- जिम्मेदार बनो!
प्रेषित समय :21:01:48 PM / Thu, May 1st, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर





