MP: सरपंच-सचिव ने अपने परिजनों को दे दिया निर्माण कार्य का ठेका, EOW ने दर्ज की FIR

MP: सरपंच-सचिव ने अपने परिजनों को दे दिया निर्माण कार्य का ठेका, EOW ने दर्ज की FIR

प्रेषित समय :18:53:27 PM / Sun, May 4th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, नीमच. एमपी के नीमच की मनासा तहसील ग्राम अल्हेड में शासकीय शमशान घाट की भूमि पर पट्टा देने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य का ठेका सरपंच व सचिव ने अपने परिजनों को देकर आर्थिक लाभ पहुॅचाया है. इस मामले की शिकायत मिलने पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) उज्जैन  ने जांच करते हुए तत्कालीन सरंपच, सचिव व अन्य के विरूद्ध  धारा 420, 120-बी भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ए) एवं 13(2) का पंजीबद्ध किया गया.

EOW को  मिली शिकायत की जांच करने पर अधिकारियों ने पाया कि पंचायत भवन ग्राम अल्हेड के मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2015 में तत्कालीन सरपंच श्रीमती अंगुरबाला माली एवं सचिव श्रीमती सुगना साल्वी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए छल पूर्वक पंचायत पोर्टल पर पंचायत भवन की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि 1,68,500 रुपए को बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करने के संबंध में जानकारी अपलोड कर दी गई. सरपंच एवं सचिव द्वारा पंचायत भवन के मरम्मत कार्य को पोर्टल पर न दर्शाते हुए छल पूर्वक बेईमानी के आशय से पोर्टल पर पंचायत भवन की ब्राउंड्रीवाल के निर्माण कार्य किया जाना दर्शाया गया जो पूर्ण रुप से पद का दुरुपयोग है.

तत्कालीन सरपंच सम्पतबाई ने अपने पद का दूरूपयोग करते हुए शासकीय मरघट की भूमि पर ज्ञानचन्द्र पिता मथूरालाल माली तथा मथूरालाल पिता नगजी माली को 14/04/2005 को आवासीय पट्टा प्रदान किया. वर्ष 2017 में तत्कालीन सरंपच श्रीमति अंगुरबाला एवं सचिव सुगना साल्वी ने यह जानते हुए की आवासीय पट्टे पर एक वर्ष के भीतर मकान न बनाने पर पट्टा स्वत: निरस्त हो गया है. पट्टा शासकीय मरघट की भूमि पर दिया गया है, फिर भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ज्ञानचन्द्र माली को भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर उसे आर्थिक लाभ पहुॅचाया.

तत्कालीन सचिव सुगना साल्वी ने अपने पद का दूरूपयोग करते हुए अपने कार्यकाल वर्ष 2015 से 2020 के मध्य ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 40(ग) का उल्लघंन करते हुए अपने पति चम्पालाल साल्वी की फर्म दिषा कन्स्ट्रक्शन के खाते में भुगतान किया. इसी प्रकार तत्कालीन संरपच अंगुरबाला माली ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्यकाल वर्ष 2015 से 2020 के मध्य ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 40(ग) का उल्लघंन करते हुए अपने पुत्र अर्जुन माली की फर्म याशिका कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया.

इनपर दर्ज की गई है FIR-  

-श्रीमती सम्पतबाई पति जगदीष चन्द्र, तत्कालीन संरपच, ग्राम पंचायत, अल्हेड, जिला नीमच,
-श्रीमती अंगुरबाला माली पति कैलाश माली, तत्कालीन संरपच, ग्राम पंचायत, अल्हेड, जिला नीमच,
-श्रीमती सुगना साल्वी पति चम्पालाल साल्वी, सचिव, ग्राम पंचायत, अल्हेड, जनपद पंचायत मनासा,
-याशिका कन्स्ट्रक्शन के प्रो. अर्जुन पिता कैलाशचन्द्र माली, अल्हेड, (पूर्व सरपंच पुत्र),
-दिशा कन्स्ट्रक्शन के प्रो. चम्पालाल साल्वी पिता गणपतलाल साल्वी(पूर्व सचिव पति),
-ज्ञानचन्द्र पिता मथूरालाल माली, निवासी- ग्राम अल्हेड तहसील मनासा जिला नीमच
-मथूरालाल पिता नगजीराम माली निवासी ग्राम अल्हेड तहसील मनासा जिला नीमच 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-