एसी-1 में बैठे व्यक्ति ने टीटीई को धमकाया, कहा- मैं हू डीआरएम, टिकट क्यों लूं, फिर यह हुआ

एसी-1 में बैठे व्यक्ति ने टीटीई को धमकाया, कहा- मैं हू डीआरएम, टिकट क्यों लूं, फिर यह हुआ

प्रेषित समय :13:48:56 PM / Thu, May 8th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे बगैर टिकट और अनियमित टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाता है. इसका असर भी रेलवे को देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में टिकट चेकिंग स्टॉफ अमरजीत सिंह ट्रेन नंबर 12138 पंजाब मेल में अपनी नियमित ड्यूटी पर थे. जब वो ट्रेन को चेक करने के लिए फर्स्ट क्लास के एचए-1 कोच के कूपे सं -बी में पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति टशन में सीट पर बैठा हुआ था. 

टीटी ने पहले टिकट मांगा और परिचय पूछा गया तो उसने अपने आप को एक डिवीजन का डीआरएम बताया. टीटी थोड़ा चौंक गया. क्योंकि सामान्य तौर पर डीआरएम के ट्रेन में सफर करने से पहले टीटी को जानकारी दे दी जाती है, लेकिन इस मामले में कोई सूचना नहीं थी. सतर्क स्टॉफ ने संदेह होने पर उनसे उनका परिचय पत्र एवं ट्रैवल अथॉरिटी मांगी. फर्जी डीआरएम कोई भी चीज दिखा नहीं पाया. इससे टीटी का शक और पुख्?ता हो गया. उसके बाद टीटी ने रेलवे सुरक्षा बल को इस मामले की सूचना दी गयी. मौके पर आरपीएफ के जवान पहुंचे.

आरपीएफ के जवानों द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर पर उसने अपना नाम- वरुण सेगल बताया. उसके पास कोई भी पहचान पत्र और ना ही ऐसा कोई अधिकृत कागजात थे. जिससे उसकी पहचान साबित हो पाए. इससे तय हो गया कि वो फर्जी डीआरएम है. इसके बाद बीना स्टेशन पर टीटीई द्वारा मेमो देकर रेलवे सुरक्षा बल बीना के सहायक उप निरीक्षक व राजकीय रेलवे पुलिस के सहायक उप  को इस मामले की सूचना दी गयी, लेकिन तब तक ट्रेन के सिग्नल हो गए थे और ट्रेन चल दी. इसलिए बीना में फर्जी डीआरएम को नहीं उतार पाए. इसके बाद फर्जी डीआरएम को ट्रेन में चलने पर नजर रखने के लिए दो स्टाफ के साथ भोपाल भेजा गया. वहां उस पर कार्रवाई की गयी.

टीटी ने भेजा भोपाल

टीटीई ने उस फर्जी डीआरएम से 4170/- रुपए का किराया और जुर्माना वसूला। ट्रेन के भोपाल स्टेशन पर पहुंचने पर, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) भोपाल ने उस फर्जी डीआरएम को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी टीटीई के मेमो के आधार पर हुई। जीआरपी थाना भोपाल ने वरुण सहगल के खिलाफ अपराध क्रमांक 1621/ 25 धारा 145,146 के तहत रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की। उस पर 1500 रुपए का जुर्माना और 4100 रुपए का दंड लगाया गया।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-