बेंगलूरु. कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर स्वत: संज्ञान लिया. जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 56 लोग घायल हो गए. कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरु हो गई है. यह घटना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल खिताब जीत के जश्न के दौरान हुई. जहां टीम की सार्वजनिक उपस्थिति की प्रत्याशा में हज़ारों लोग एकत्र हुए थे.
न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाले एक वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ के समक्ष इस मामले का तत्काल उल्लेख किया. राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अदालत को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. शेट्टी ने पीठ से कहा कि यह कोई विरोधात्मक मामला नहीं है.
हम राज्य के किसी भी नागरिक की तरह चिंतित हैं. हम प्रस्तुत करेंगे कि क्या किया गया है और हम किसी भी सुझाव के लिए खुले हैं. घटना के बाद कार्यकर्ताओं व राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने आईपीसी की धारा 106 के तहत कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें कथित लापरवाही के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार व कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससी) के अधिकारियों का नाम लिया गया. इसके अलावाए आम आदमी पार्टी-कर्नाटक के राज्य युवा अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने केएससीए व स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-




