इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा.... सभी स्टूडेंट्स यूनियन रूम में ताला लगा दो!

इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा.... सभी स्टूडेंट्स यूनियन रूम में ताला लगा दो!

प्रेषित समय :20:59:16 PM / Fri, Jul 4th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग को प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट यूनियन के कमरों को बंद रखने का आदेश दिया है.
खबरों की मानें तो.... अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि- यदि किसी जरूरी काम के लिए स्टूडेंट यूनियन के कमरे की जरूरत हो, तो रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी होगी. इतना ही नहीं, अदालत ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है कि- छात्रसंघ के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं?
खबरों पर भरोसा करें तो.... ऐसा फैसला साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए गैंग रेप की घटना के बाद आया है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि- उससे कॉलेज के यूनियन रूम में रेप किया गया.
खबरें हैं कि.... जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग को यूनियन रूम बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि- यदि किसी जरूरी काम के लिए यूनियन रूम की जरूरत हो तो रजिस्ट्रार को अर्जी देनी होगी, अन्यथा यूनियन रूम बंद रहेंगे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी.
याद रहे.... सुनवाई के दौरान अदालत में यह बताया गया था कि- उच्च शिक्षा विभाग ने पहले एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि- प्रदेश में अभी कोई छात्र परिषद नहीं है, क्योंकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे हैं.
इस पर अदालत का कहना था कि- जब निर्वाचित छात्र परिषदें नहीं हैं, तो छात्र संघ के कमरों को खुला रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके साथ ही यूनियन रूम को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई.
यह भी उल्लेखनीय है कि....  साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कुछ समय पहले गैंग रेप की घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ कॉलेज के यूनियन रूम में आरोपित ने यौन उत्पीड़न किया था.
खबरों की मानें तो.... इस मामले में मुख्य आरोपित मोनोजित एक राजनीतिक छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था और स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस को अय्याशी का अड्डा बना रखा था!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-