अब और नहीं टलेगा OBC आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट में 27 से 29 अप्रैल तक रोज होगी सुनवाई

अब और नहीं टलेगा OBC आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट में 27 से 29 अप्रैल तक रोज होगी सुनवाई

प्रेषित समय :07:36:07 AM / Fri, Apr 3rd, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर। एमपी में ओबीसी आरक्षण विवाद अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस लंबे समय से लंबित मामले में अब फैसला टालना संभव नहीं होगा। सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी स्थिति में सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी।
                                    कोर्ट लगातार तीन दिन 27, 28 व 29 अप्रैल को इस केस की सुनवाई करेगा। इसमें ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर विस्तार से एक साथ सुनवाई होगी। अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तैयारी के साथ आएंए ताकि सुनवाई में कोई रुकावट न आए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पहले दायर हस्तक्षेप याचिकाओं के कारण जो देरी हुईए वैसी स्थिति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 16 अप्रैल से लगातार सुनवाई का संकेत दिया थाए लेकिन अब इसे संशोधित कर 27-29 अप्रैल तय किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। इसी वजह से सरकारी नौकरियों की हजारों भर्तियां अटकी हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 3 माह में निपटारे के निर्देश के बाद सख्ती-
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निराकरण के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की थी। इसके बाद ओबीसी आरक्षण से जुड़े कई मामले हाई कोर्ट को वापस भेजे गए। कुछ याचिकाएं अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जबकि बाकी मामलों को एक साथ क्लब कर हाई कोर्ट में सुनवाई की तैयारी की जा रही है।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-