पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी, सीबीआई ने भी रखा पक्ष

पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी, सीबीआई ने भी रखा पक्ष

प्रेषित समय :17:08:44 PM / Mon, Oct 26th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 
                             जस्टिस अजय निरंकारी की कोर्ट में गिरिबाला सिंह और सीबीआई की ओर से वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। गिरिबाला के वकीलों ने सीबीआई की चार्जशीट में शामिल तथ्यों पर 40 बिंदुओं में जवाब पेश किया। सीबीआई के अनुसार, 12 मई 2026 की रात ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फांसी पर लटकी मिली थीं। उन्हें इलाज के लिए भोपाल एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के खिलाफ मई 2026 में भोपाल के कटारा हिल्स थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में आरोप लगाया है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दहेज के लिए ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2026 को स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 25 मई 2026 को एफआईआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली थी। अब हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा कि गिरिबाला सिंह को जमानत मिलती है या नहीं।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-