जयपुर. राजस्थान संभवत: देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जो बत्ती गुल होने पर मुआवजा देगा. बड़े शहरों में दो घंटे, छोटे शहरों में चार व गांवों में आठ घंटे से ज्यादा बिजली गुल हुई तो राज्य की सरकारी व निजी बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा. 

दरअसल यह कदम बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. राज्य के जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम सहित निजी बिजली कंपनियों को उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति राशि देना होगी. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने शुक्रवार को विद्युत वितरण दक्षता के मापदंड विनियम की मानक प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की. 

मांगना नहीं पड़ेगा मुआवजा

राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली कटौती होने पर मुआवजे के लिए अपील या शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी. संबंधित बिजली वितरण कंपनी को बिल में मुआवजा देना ही होगा. मेंटेनेंस के लिए भी 7 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती नहीं की जा सकेगी. मेंटेनेंस के दिन भी शाम 6 बजे तक हर हाल में विद्युत आपूर्ति बहाल करना होगी. 

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