नई दिल्ली. ट्रेन में सफर के दौरान अब अगर स्मोकिंग की तो बहुत महंगा पड़ सकता है. इसके लिए न सिर्फ भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल भी हो सकती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शताब्दी एक्सप्रेस की एक कोच में आग लगने की जांच के बाद फैसला लिया गया है कि ट्रेन में स्मोकिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
ज्ञात रहे कि 13 मार्च को नई दिल्ली-देहरादून जनशताब्दी स्पेशल जब उत्तराखंड में रैवाला के पास थी तो उसके एस5 कोच में आग लग गई थी. इसकी शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक टॉयलेट के डस्टबिन में किसी ने सिगरेट या बीड़ी का टुकड़ा फेंक दिया था जिसके चलते यह घटना हुई.
रेलवेज एक्ट के सेक्शन 167 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में स्मोकिंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर 100 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके लिए सहयात्रियों की शिकायत की जरूरत नहीं पड़ती.
केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड मेंबर्स और सभी जोन के जनरल मैनेजर्स के साथ बैठक में इस पर चर्चा की. केंद्रीय मंत्री ने ट्रेन में स्मोकिंग के खिलाफ लोगों को जागरुक करने के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में पूछा और कहा कि स्मोकिंग के चलते अन्य सहयात्रियों को समस्याएं आती हैं जिसे रोका जाना चाहिए.
ऑफिसियल्स ने जानकारी दी कि रेलवेज अब स्मोकिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. ऑफिशियल्स ने जानकारी दी कि अभी जुर्माने को लेकर विचार किया जा रहा है. कुछ मामलों में पब्लिक रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और अन्य यात्रियों की जिंदगी खतरें में डालने के चलते गिरफ्तारी भी हो सकती है.
गौरतलब है कि 13 मार्च को नई दिल्ली-देहरादून जनशताब्दी में आग लगने की घटना इतनी खतरनाक थी कि टॉयलेट का इंटीरियर पूरी तरह झुलस गया और फर्श क्रैक हो गई. ऑफिसर ने जानकारी दी कि एक यात्री ने चार सदस्यों की जांच समिति को लिखित में अपना बयान उपलब्ध कराया है कि जब आग शुरू हुई तो कोच में स्मोक डिटेक्टर बंद हो गया.
उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन ट्रेन कर्मियों ने इस स्थिति को संभाल लिया. हालांकि रेलवे के प्रवक्ता डीजे नारायण का कहना है कि हादसा भले ही टल हो गया हो लेकिन ऐसे किसी भी गैरजिम्मेदाराना हरकत करने वाले यात्रियों को अन्य यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बिना मास्क नहीं मिलेगी दवाई, रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए तो लगेगा बड़ा जुर्माना
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