जयपुर. राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए गहलोत सरकार पूरी तरह से एक्शन के मोड़ पर है. आज 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लग गई है. सुबह 5 बजे से निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगाई गई है.
निजी वाहनों को केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमति होगी. राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहत घातक बनती जा रही है. इसका प्रसार रोकने के लिए राजस्थान गृह विभाग ने 23 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की थी. वह आज यानी 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है.
नई गाइडलाइन में सरकार द्वारा काफी सख्ती की गई है. इसके चलते मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिना अधिकृत अनुमति के यात्री निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा नहीं कर सकेंगे. पूरे राज्य में यह प्रतिबंध लागू होगा.
वहीं एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे. यदि कोई व्यक्ति सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो भारी जुर्माना एवं सजा भुगतने के लिए तैयार रहे. संबंधित व्यक्ति पर महामारी अधिनियम-2005 के तहत और राज्य सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः: 6 बजे से शाम 5 बजे तक के लिये मिलेगी. राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को जारी संशोधित नई गाइडलाइन में कुछ आंशिक राहत भी प्रदान की है. पूर्वं में इसकी अनुमति दोपहर 12 बजे तक की थी.
इसके अलावा निजी वाहन अब पेट्रोल-डीजल 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पंप से ले पाएंगे. दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल-पेट्रोल मिलता रहेगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान ने कोलकाता को हराकर दर्ज की सीजन में दूसरी जीत, मॉरिस ने झटके 4 विकेट
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