पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्टाम्प चोरी व बिदाउट रजिस्टे्रशन प्रापर्टी वर्क के मामले में मुस्कान प्लाजा के संचालक व मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर शंकर मंछानी को कलेक्टर ऑफ से झटका लगा है, रजिस्टार रजनेश सोलंकी ने एक माह के अंदर 93 लाख 23 हजार रुपए जमा करने का एक पक्षीय आदेश जारी किया है. मामला अधिवक्ता मुकेश कुमार जैन शांतिधान मुस्कान प्लाजा की शिकायत से जुड़ा है. इसकी जांच व सुनवाई में जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ को भी पार्टी बनाया गया है.
आदेश के अनुसार विकास अनुबंध पत्र में लेख है कि पट्टाधारी को आवंटित भूखंड पर चार साल की कालवधि के भीतर मानचित्र स्वीकृत करा भवन निर्माण प्रारम्भ करना होगा निर्माण न होने की स्थिति में वार्षिक समयावधि शुल्क जमा करना होगा, प्रश्राधीन अनुबंध विकास अनुबंध पत्र है, इसपर भारती स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची एक क के अनुच्छेद 5 घ के अनुसार ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत मुद्रांक शुल्क लिया जाएगा, एक पक्ष जबलपुर विकास प्राधिकरण है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य मान्य होगा, बिल्डर शंकर मंछानी द्वारा रजिस्टे्रशन के समय मुद्रांक शुल्क अदा नहीं किया गया, इसलिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 2016 की धारा 40 ख के तहत 4661667 रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाती है, इस प्रकार कुल सभी शुल्क मिलाकर 93 लाख 23 हजार 334 रुपए तीस दिन के अंदर शीर्ष मुद्रांक व पंजीकरण में ऑनलाइन संपदा के माध्यम से कोषालय में जमा करना होगा, राशि जमा न करने पर भू राजस्व संहिता के प्रावधान अंतर्गत वसूली की जाएगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में कर्ज से परेशान युवक ने तालाब में कूदकर की आत्महत्या..! देखे वीडियो
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