केरल के मछुआरों के परिवार को मिलेगा 4-4 करोड़, इटालियन मरीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस बंद

केरल के मछुआरों के परिवार को मिलेगा 4-4 करोड़, इटालियन मरीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस बंद

प्रेषित समय :12:37:16 PM / Tue, Jun 15th, 2021

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो मरीन के खिलाफ देश में आपराधिक मामला बंद करने का आदेश दिया है. इटली ने इस मामले में 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिये हैं. मुआवजा जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द कर दिया.

इटली में इन मरीनों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने इस मामले में इटली के मरीनों पर उनके देश में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था, क्योंकि यह घटना अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुई थी. कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस दस करोड़ रुपये को पीड़ित परिवार में बांट दे. मुआवजे की रकम से पीड़ित पक्ष को 4-4 करोड़ रुपये और नाव मालिक को 2 करोड़ रुपये देने के निर्देश जारी किए हैं.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वह मुआवजे की राशि से संतुष्ट है और पीड़ित पक्षों ने भी इस पर सहमति जताई है. इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इटली ने मुआवजे का 10 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के मुताबिक इटालियन मरीन पर भारत में नहीं, बल्कि इटली में मुकदमा चलेगा. भारत सरकार ने इस फैसले को मान लिया है.

2012 में इटली के मरीन कमांडो ने लक्षदीव के नजदीक केरल के दो मछुआरों को गोली मार दी थी. इटली का कहना है कि तेल टैंकर ले जा रहे जहाज में सवार कमांडो ने मछुआरों को लुटेरा समझ कर गोली मारी थी. तब से अब तक इटली के नौसैनिकों के खिलाफ ट्रायल, मुआवजे का मसला चल रहा था. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान इटली ने दोनों नौसैनिकों पर केस चलाने का भरोसा दिया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार का पक्ष जाने बिना, मुआवजा मिले बिना यहां मामले को बंद करने से मना कर दिया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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