कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर बिमान बनर्जी के समक्ष मुकुल रॉय को बीजेपी विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में पहली सुनवाई आज समाप्त हो गई. अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है. इस मामले को लेकर बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगी.
बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और मुकुल रॉय की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था.
शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए मुकुल रॉय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी के सदस्य नहीं रह गए हैं और उन्हें पीएसी अध्यक्ष बनाया जाना तय नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि इस पद पर विपक्षी दल के किसी नेता को नियुक्त किया जाता है.
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने सदस्य को पीएसी का अध्यक्ष चुना जाना सुनिश्चित किया जोकि ऐसी संस्था है जो सरकारी खर्चों पर नजर रखती है. उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने पीएसी अध्यक्ष पद के लिए जिन छह विधायकों की सूची दी थी, उसमें रॉय का नाम शामिल नहीं था. इससे पहले बीजेपी के आठ विधायकों ने मुकुल रॉय की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के विरोध में मंगलवार को विधानसभा की विभिन्न समितियों के प्रमुखों के रूप में इस्तीफा दे दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पश्चिम बंगाल के मंगलकोट में टीएमसी अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, भाजपा पर लगा आरोप
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