गैंगरेप के दौरान काट दिए थे पीड़िता के स्तन, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

गैंगरेप के दौरान काट दिए थे पीड़िता के स्तन, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

प्रेषित समय :11:03:55 AM / Wed, Aug 18th, 2021

चूरू. करीब 5 साल पहले वर्ष 2016 में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में चूरू की विशेष कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्तों ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था. हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए चाकू से पीड़िता के स्तन तक काट दिए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एससी/एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायधीश मधु हिसारिया ने अभियुक्त राम सिंह और जयदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई. वारदात के बाद 26 वर्षीय पीड़िता ने चूरू जिले के भानीपुरा थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था.

विशेष लोक अभियोजक अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि 5 साल पहले चूरू जिले के भानीपुरा थाने में ग्रामीण क्षेत्र की पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में पीड़ि‍ता ने बताया था कि देराजसर गांव निवासी राम सिंह और जयदीप सिंह ने शराब के नशे में रात में उनके घर में घुसकर चाकू की नोंक पर बारी-बारी से रेप किया. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उनके स्तनों पर चाकू से वार किया था.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाने पर भानीपुरा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया. बाद में पुलिस ने गहन अनुसंधान कर आरोपी राम सिंह और जयदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. केस में कुल 14 गवाह पेश किए गए. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप का दोषी करार दिया. अनुसूचित जाति-जनजाति कोर्ट की विशेष न्यायधीश मधु हिसारिया ने अभियुक्त राम सिंह और जयदीप सिंह को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत सिंह राठौड़ और एडवोकेट जगदीश कस्वां ने की.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

राजस्थान के नागौर में दो कारों के बीच भीषण टक्कर, 4 की मौत और चार घायल

राजस्थान के दौसा में बना था लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा!

राजस्थान मदरसा कानून पर HC ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

राजस्थान में जातीय पंचायत ने दो भाइयों पर लगाया 34 लाख का जुर्माना, बंद किया हुक्का-पानी

राजस्थान में नाबालिग का अपहरण, पहाड़ियों में ले जाकर किया रेप

Leave a Reply