नई दिल्ली. कोरोना वायरस के मामलों पर लगाम लगने के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार धीरे-धीरे लोगों को सहूलियत दे रही है. इसी कड़ी में आज यानी गुरुवार से राज्य में अनलॉक-6 लागू हो गया है. 140 दिनों बाद राज्य अनलॉक हुआ है. इस साल गत 9 अप्रैल से राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद थे, जिन्हें खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है. इसके अलावा दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. साथ ही लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार करने की अपील की गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने स्वयं दोपहर एक बजे ट्वीट कर यह जानकारी दी. राज्य में 26 अगस्त से 25 सितंबर तक अनलॉक-6 लागू रहेगा.
गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे. संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने समेत कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हो.
राजगीर स्थित कुंड भी आम जनता के लिए खोला जाएगा. कुंड में स्नान के लिए आने वाले व्यक्तियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाएगी. इस जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास 72 घंटों में आरटीपीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट हो.
सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग, तकनीकी संस्थान तथा पहली से 12 वीं तक के स्कूल सामान्य रूप से सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. एक दिन में 50 प्रतिशत उपस्थिति की बंदिश हटा दी गई है. राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होंगी. परीक्षा के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कोरोना से बिहार के लोगों को मिलेंगी और छूट, स्कूलों के बाद अब खुल सकते हैं धार्मिक स्थल
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