नई दिल्ली. यूनिफॉर्म अलाउंस का पैसा लेकर डकारने वाले रेलवे के प्रत्येक वैसे कर्मचारियों को अब वर्दी में अपना दफ्तर आना होगा, जिन्हें सरकार की ओर से वर्दी के नाम पर पैसा दिया जाता है. कर्मचारियों के वर्दी में कार्यालय में नहीं आने की शिकायत मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ने सख्त फरमान जारी किया है. इसे लेकर बोर्ड की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है.
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, रेलवे बोर्ड के अवर सचिव ई.आर.बी-5 अभिषेक राघव की ओर से जारी सर्कुलर में उन सभी कर्मचारियों को नियमित तौर पर साफ-सुथरी वर्दी पहनकर कार्यालय आने का फरमान सुनाया गया है, जिनको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है. इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि वर्दी पहनकर कार्यालय नहीं आने वाले रेलवे के कर्मचारियों को सरकार की ओर से मिलने वाला यूनिफॉर्म अलाउंस बंद कर दिया जाएगा. इतना नहीं, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
अवर सचिव की ओर से जारी सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रचलित दिशानिर्देशों के मुताबिक रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में जिन कर्मचारियों को वर्दी भत्ता प्रदान किया जाता है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह हर रोज साफ-सुथरी वर्दी पहनकर कार्यालय आएं.
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस संदर्भ में पहले भी कई बार सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं, लेकिन नियमित रूप से इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. इस सर्कुलर के दायरे में मल्टी टास्किंग स्टॉफ और वर्ग ‘ग’ के कुछ अन्य कर्मचारी आते हैं.
वहीं, इस तरह के बार-बार जारी किए गए सर्कुलर के बाद भी यूनिफॉर्म अलाउंस प्राप्त करने वाले कर्मचारी वर्दी पहनकर ऑफिस नहीं आ रहे हैं. इसको लेकर रेलवे बोर्ड को लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ही बोर्ड ने एक बार फिर से नया सर्कुलर जारी किया है.
रेलवे बोर्ड ने मिल रही शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रशासन को यह संज्ञान में आया है कि कई कर्मचारी स्वच्छ एवं उपयुक्त वर्दी नियमित रूप से पहनकर कार्यालय नहीं आ रहे हैं. संबंधित कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वर्दी पहनकर नहीं आना उनके द्वारा कार्यालय शिष्टाचार के प्रति लापरवाही को दर्शाता है.
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर की प्रतिलिपि संबंधित विभागों को जारी करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. सर्कुलर की कॉपी रेल मंत्रालय के सभी अधिकारियों के निजी सचिव को जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के मामले में इसको सुनिश्चित कराया जाए.
इसके अलावा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी (नई दिल्ली) के निदेशक को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह संग्रहालय में तैनात कर्मचारियों के मामले में इस आदेश का अनुपालन कराने का काम करें. इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के अवर सचिव (नयाचार) को भी स्टॉफ कार चालक एवं बोर्ड की स्टॉफ कैंटीन में तैनात कर्मचारियों, अवर सचिव (सामान्य) को संपदा पर्यवेक्षक एवं बागवानी निरीक्षक के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों और मंत्रालय के सभी अनुभाग अधिकारियों को उनके अधीनस्थ आने वाले सभी कर्मचारियों के लिये इस आदेश का अनुपालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
इतना ही नहीं सामान्य अनुभाग को इस सर्कुलर की कॉपी को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं, रेलवे बोर्ड गैर लिपिक कर्मचारी संघ, अध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है कि वह संघ के सदस्य को भी इस मामले में अवगत कराएं और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रेलवे का फरमान, रेल कर्मचारी निर्धारित वर्दी में ही नजऱ आएं, नहीं तो दंड के लिए रहें तैयार
रेलवे के सेक्शन इंजीनियर ने की खुदकुशी, एक महीने में रेलवे के दूसरे एएसई ने दी जान
रेलवे ने लिया फैसला, 10 दिन बाद से शुरू होंगी 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें
रेलवे एम्पलाइज कोआपरेटिव जयपुर बैंक की आमसभा आयोजित, कर्मचारियों के लिए अनेक निर्णय लिये जाएंगे
पश्चिम मध्य रेलवे के कर्मचारी को महंगा पड़ा KBC में शामिल होना, तीन साल की इंक्रीमेंट रोकी गई
Leave a Reply