मुंबई: एनडीपीएस कोर्ट का आर्यन, अरबाज और मुनमुन को बेल देने से इनकार, हाईकोर्ट जा सकते हैं आरोपी

मुंबई: एनडीपीएस कोर्ट का आर्यन, अरबाज और मुनमुन को बेल देने से इनकार, हाईकोर्ट जा सकते हैं आरोपी

प्रेषित समय :16:37:16 PM / Wed, Oct 20th, 2021

मुंबई. क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है. मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है. 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है. आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है.

आर्यन के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखा गया. डीटेल ऑर्डर आना अभी बाकी है. हालांकि 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जजमेंट रिजर्व करते हुए जज वीवी पाटिल ने कहा था कि वे 20 अक्टूबर को व्यस्त हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाएं. एनसीबी कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.

आर्यन के वकील और शाहरुख की मैनेजर हाईकोर्ट पहुंचीं

इधर, आर्यन खान के वकील अमित देसाई और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी हाईकोर्ट पहुंच गई हैं. मुनमुन धमीचा के वकील अली काशिफ खान भी हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं. ये यहां पर हाई कोर्ट में बेल की प्रोसेस के लिए कार्यवाही कर रहें हैं.

जमानत के विरोध में एनसीबी की दलील

आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्ष से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है. एनसीबी ने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है. सिंह ने आगे कहा कि ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज की गिरफ्तारी हुई है.

एनसीबी ने कहा था कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है. ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है. आर्यन, अरबाज से ड्रग्स लेते थे इसलिए उन्हें भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए. एनसीबी ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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