सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से NEET-PG की काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से NEET-PG की काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा

प्रेषित समय :07:39:08 AM / Tue, Oct 26th, 2021

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से NEET-PG के लिए काउंसलिंग को तब तक के लिए टालने को कहा जब तक कि वह अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता. सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्लूएस के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपये की सीमा तय करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है.

सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत में याचिका दायर करने वाले नीट उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की आधिकारिक सूचना के अनुसार काउंसलिंग के पंजीकरण आज 25 अक्तूबर 2021 से शुरू होने हैं. उन्होंने अदालत से इसमें हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया.

इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर अदालत के फैसले से पहले काउंसलिंग शुरू होती है तो छात्रों को एक गंभीर समस्या होगी. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कि कोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण शुरू करने के केंद्र के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 21 अगस्त 2021 को सुनवाई के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आठ लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड अपनाने को लेकर केंद्र सरकार पर सवालों की ‘बौछार’ की थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी भी जताई थी. पीठ ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए आठ लाख रुपये के मानदंड का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए समान मानदंड कैसे अपनाया जा सकता है जबकि ईडब्ल्यूएस में कोई सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

पंजाब सरकार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, विधानसभा में पारित हो सकता है प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नीट एमडीएस काउंसलिंग पर रोक

सुप्रीम कोर्ट में 39 महिला अफसरों की बड़ी जीत, मिलेगा स्थायी कमीशन

लखीमपुर मामले: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर लगाई फटकार- रात 1 बजे तक किया था रिपोर्ट का इंतजार

स्वतंत्रता अहम, जमानत अर्जी पर जितनी जल्दी मुमकिन हो की जानी चाहिए सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

Leave a Reply