पमरे मजदूर संघ के फरार नेताओं की कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की, 50 लाख की एफडी भी गायब

पमरे मजदूर संघ के फरार नेताओं की कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की, 50 लाख की एफडी भी गायब

प्रेषित समय :18:24:00 PM / Fri, Nov 12th, 2021

जबलपुर. वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के खाते से साढ़े 76 लाख रुपए की हेराफेरी करने के आरोपी मजदूर संघ के नेता फरार हैं. पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, वहीं अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंह सरोते की अदालत ने संघ महामंत्री अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष अनुज तिवारी, सिया पचौरी, निशा माल्या व रेल कर्मी ओपी चौकसे की अग्रिम अर्जी खारिज कर दी है. वहीं पमरे मजदूर संघ की 50 लाख की एफडी भी गायब होने की खबर है, उस राशि का पता नहीं चल पा रहा है. डॉ. आरपी भटनागर इस एफडी के गायब होने की भी रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी में हैं.

इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने अग्रिम जमानत अर्जियों का विरोध किया, जबकि आपत्तिकर्ता रेलवे के वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के अध्यक्ष आरपी भटनागर की ओर से अधिवक्ता आरके सिंह सैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, मकबूल खान, उपेंद्र सिंह, अनुभूति योगी, प्रसन्ना बेन, रानी भोला व शिवम गुप्ता ने अग्रिम जमानत न दिए जाने पर बल दिया.

बहस के दौरान शासन व आपत्तिकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जबलपुर की ओमती पुलिस ने वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के अध्यक्ष आरपी भटनागर की शिकायत पर पांचों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है. वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के खाते में रेलवे के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सदस्यता शुल्क जमा होता है. नियमानुसार अध्यक्ष की अनुमति के बिना राशि नहीं निकाली जा सकती. इसके बावजूद आरोपित संघ के महासचिव अशोक शर्मा व कोषाध्यक्ष अनुज तिवारी ने बगैर अध्यक्ष की अनुमति के खाते से 76 लाख 50 हजार रुपये की राशि निकाल ली. इसके बाद अन्य आरोपित रेलवे कर्मचारी सिया पचौरी व निशा माल्या के खाते में जमा करवा दी. तदोपरांत दोनों के खाते से आरोपित ओपी चौकसे को 36 लाख रुपये व आरोपित उत्तम चंद को सात लाख रुपये नगद भुगतान कर दिया गया. इस तरह रेलवे के वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के खाते में से आरोपितों ने लाखों रुपये निकालकर आपराधिक षडयंत्र कर अमानत में खयानत जैसा अनुचित कृत्य किया. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद पांचों को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया.

कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

मजदूर संघ के खाते से बड़ी राशि का घालमेल करने वाले महामंत्री अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष अनुज तिवारी व तीन अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार पुलिस कर रही है. माना जा रहा है कि आरोपी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं. वहीं निचली अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में हैं.

50 लाख की एफडी की राशि का भी खुलासा नहीं

साढ़े 76 लाख रुपए की राशि के गबन के बाद पमरे मजदूर संघ का बैंक में 50 लाख रुपए की फिक्स डिपाजिट था, उस राशि का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है. माना जा रहा है कि अशोक शर्मा द्वारा उस एफडी को तुड़वाकर उस राशि को भी हड़प लिया गया है. वहीं डॉ. आरपी भटनागर जबलपुर मंडल संघ के खाते से भी लगभग साढ़े 11 लाख रुपए भी गलत ढंग से निकाले जाने की एक और शिकायत पुलिस में करने की तैयारी में हैं.

पमरे प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान

वहीं इस पूरे मामले में संघ के पदाधिकारी गबन के मामले में फरार घूम रहे हैं. न्यायालय ने भी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. उस स्थिति में पमरे प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे ऐसे आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए उनका डेपुटेशन समाप्त कर, उन्हें रेलवे की नौकरी करने का आदेश जारी करना चाहिए था, किंतु पमरे प्रशासन इस पूरे मामले में मौन है, जिस पर उसकी भूमिका पर सवालिया निशान उठ रहा है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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