चण्डीगढ़. कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते पंजाब सरकार की ओर से राज्य में कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है. पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और बाकी सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं. पंजाब में अब बस, सिनेमाहाल, जिम, रेस्टोरेंट सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चल सकते हैं.
पंजाब सरकार की ओर से मंगलवार सुबह ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए राज्य में पाबंदियां बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया गया. पंजाब सरकार ने हालांकि फिलहाल 15 जनवरी तक ही इन पाबंदियों को लागू किया है. लेकिन कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए ये पाबंदियां बढ़ाई भी जा सकती हैं
पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. नाइट कर्फ्यू को फिलहाल 15 जनवरी तक लागू किया जा रहा है. इसके बाद आगे ही स्थिति का जायजा लिया जाएगा. बयान में आगे कहा गया, स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का ऑर्डर दिया गया है. बाकी सार्वजनिक स्थलों पर भी पाबंदियां लागू की जा रही हैं. बस, सिनेमाहाल, जिम और रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलाया जा सकता है.
बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनज़र एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी. इसी मीटिंग में इन सब पाबंदियों को लेकर फैसले ले लिए गए थे और कहा गया था कि सही समय आने पर इन्हें लागू किया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सीएम चन्नी का ऐलान: पंजाब के आंगनवाड़ी वर्करों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा और 2500 रुपए महीना
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