पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी में ओबीसी मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर गलत बयानबाजी मामले में आज जबलपुर जिला न्यायालय में मानहानि का केस दायर किया गया. सांसद श्री तन्खा की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने फाइल किया है, मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी. सीएम शिवराजसिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व भूपेन्द्र सिंह पर दस करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.
जबलपुर जिला न्यायालय में क्रिमिनल केस फाइल करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि मेरे पक्षकार पर ओबीसी मामले में गलत बयानबाजी की गई है, पूर्व में नोटिस जारी कर तीन दिन में माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा माफी नहीं मांगी गई, गलत बयानबाजी में वो बातें कही गई जो मेरे पक्षकार ने न तो याचिका में लगाई गई थी, न ही कोट्र की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कुछ कहा था. सांसद विवेक तन्खा की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने जबलपुर जिला न्यायालय में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया है, अगले सप्ताह मामले में सुनवाई होगी, इसके साथ ही परिवाद दायर कर सामाजिक छबि को धक्का पहुंचाने के एवज में दस करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है, इसके लिए जरुरी डेढ़ लाख रुपए का चेक जमा करा दिया है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश में ओबीसी सीटों के निर्वाचन पर रोक लगाए जाने के बाद सीएम शिवराजसिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्रसिंह ने इसके लिए विवेक तन्खा को जिम्मेदार ठहराया था, दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका के चलते ऐसा आदेश हुआ है. इसे मिथ्या व आधारहीन बताते हुए विवेक तन्खा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने 19 दिसंबर को 10 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करते हुए सीएम सहित तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था. नोटिस में तीन दिन में माफी मांगने की बात लिखी थी. क्रिमिनल केस में कहा गया है कि इस आरोप से तन्खा की सामाजिक छवि धूमिल हुई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर के शहपुरा थाना में बजा डीजे, 3 पुलिस कर्मी देर रात तक करते रहे डांस
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