नई दिल्ली. पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है. केंद्र, पंजाब पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है. बुधवार को पीएम मोदी काफिला हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किमी दूर फ्लायओवर पर फंस गया था. उस दौरान पीएम मोदी का फिरोजपुर कार्यक्रम रद्द किया गया था, जिसके तहत वे 42 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे थे.
केंद्र अधिकारियों के खिलाफ एसपीजी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इसके चलते जिम्मेदार अधिकारियों को दिल्ली तलब भी किया जा सकता है या उनके खिलाफ केंद्रीय स्तर की जांच शुरू हो सकती है. हालांकि, मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया था.
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है, ‘पंजाब में बुधवार को जो हुआ, वह एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है क्योंकि पीएम की गतिविधियों के लिए एसपीजी की तरफ से तय किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने में असफल रही थी. चीजों पर काम जारी है. कार्रवाई की जाएगी.’ पीएम की गतिविधियों के दौरान एसपीजी को सभी सहायता प्रदान करने के लिए एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार जिम्मेदार है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बारिश के बाद भी AQI 380 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा
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