दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बलात्कार का कोई भी कृत्य दंडनीय, लेकिन वैवाहिक संबंध गुणात्मक रूप से भिन्न

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बलात्कार का कोई भी कृत्य दंडनीय, लेकिन वैवाहिक संबंध गुणात्मक रूप से भिन्न

प्रेषित समय :08:09:33 AM / Tue, Jan 11th, 2022

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जहां महिलाओं के यौन स्वायत्तता के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और बलात्कार के किसी भी कृत्य को दंडित किया जाना चाहिए, वहीं वैवाहिक और गैर-वैवाहिक संबंध के बीच ‘गुणात्मक अंतर’ है, क्योंकि वैवाहिक संबंध में जीवनसाथी से उचित यौन संबंध की अपेक्षा करने का कानूनी अधिकार होता है और यह आपराधिक कानून में वैवाहिक बलात्कार के अपराध से छूट प्रदान करता है.

जस्टिस सी. हरिशंकर ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि गैर-वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंध ‘समानांतर’ नहीं हो सकते. जस्टिस हरिशंकर उस खंडपीठ का हिस्सा थे, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस राजीव शकधर कर रहे थे.

जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि एक लड़का और लड़की चाहे कितने ही करीब हों, किसी को भी यौन संबंध की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है. प्रत्येक को यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ यौन संबंध नहीं बनाऊंगा/बनाऊंगी. विवाह में गुणात्मक अंतर होता है. जस्टिस शंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि बलात्कार का अपराध दंडनीय है और इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है. वैवाहिक बलात्कार छूट को हटाने के मुद्दे पर ‘गंभीरता से विचार’ करने की आवश्यकता है.

जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि एक महिला के यौन और शारीरिक अखंडता के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं है. पति अपनी पत्नी को मजबूर नहीं कर सकता है. लेकिन अदालत इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि इसे (वैवाहिक बलात्कार अपवाद) समाप्त करने का क्या परिणाम होगा. जज ने ‘वैवाहिक बलात्कार’ शब्द के उपयोग के संबंध में भी अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि बलात्कार के हर कृत्य को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन पति और पत्नी के बीच अनिच्छुक यौन संबंध के किसी भी रूप को ‘वैवाहिक बलात्कार’ के रूप में बार-बार परिभाषित करना ‘पूर्व निर्णय’ कहा जा सकता है. जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि भारत में वैवाहिक बलात्कार की कोई (अवधारणा) नहीं है… अगर यह बलात्कार है, चाहे वह वैवाहिक हो, गैर-वैवाहिक या किसी भी तरह का बलात्कार, तो इसे दंडित किया जाना चाहिए. मेरे हिसाब से इस शब्द का बार-बार इस्तेमाल वास्तविक मुद्दे को उलझा देता है.

पीठ गैर सरकारी संगठनों-आरआईटी फांउडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन की याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. इन संगठनों की ओर से अधिवक्ता करुणा नंदी पेश हुईं. गैर सरकारी संगठनों ने आईपीसी की धारा 375 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह विवाहित महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा किये गये यौन उत्पीड़न के मामले में यह भेदभाव करती है. मामले में सुनवाई 11 जनवरी को जारी रहेगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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