नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयकर विभाग ने सलाह दी है कि अगर किसी को चुनाव के समय ज्यादा नकदी लेकर कहीं जाना जरूरी हो, तो वे अपने साथ इनसे जुड़े दस्तावेज जरूर रखें. चुनाव के समय अगर ज्यादा कैश लेकर चलना जरूरी हो, तो दस्तावेज साथ रखें वर्ना दिक्कत हो सकती है.
सोमवार को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) शिशिर झा एवं आयकर महानिदेशक (जांच) मोहन कुमार सिंघानिया ने पत्रकारों को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी को ज्यादा नकदी लेकर जाना आवश्यक है तो जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखे. हालांकि चुनावी राज्यों में कैश लेकर चलने की लिमिट आचार संहिता लागू रहने के दौरान रखी जाती है, लिहाजा आपको जानना चाहिए कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आप चुनावी राज्यों में कितना कैश लेकर चल सकते हैं.
जानें कैश की लिमिट
50000 रुपये से कम नकदी साथ लेकर चल रहे हैं तो आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट साथ रखने की जरूरत नहीं है लेकिन 50000 से ज्यादा कैश साथ लेकर चलने के लिए 3 डॉक्यूमेंट साथ में होने जरूरी हैं.
कौन से दस्तावेज चाहिए
1. आईडी कार्ड: कैश को लेकर जा रहे व्यक्ति को अपना पहचान पत्र या आईडी कार्ड साथ रखना चाहिए और पैसे के लेनदेन से उसके संबंध का प्रूफ साथ होना चाहिए.
2. कैश विड्रॉल का प्रूफ - बैंक से कैश विड्रॉल की पर्ची या मैसेज. यानी ये साबित करने वाला प्रूफ ताकि साबित हो सके कि कैश कहां से आया है.
3. एंड यूज का प्रूफ - पैसा जहां भेजा या ले जाया जा रहा है, उसका प्रूफ होना चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-टिकट वितरण को लेकर BJP की आज दिल्ली में अहम बैठक, सीएम योगी समेत राज्य के बड़े नेता होंगे शामिल
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